Aadhaar Pan Link: पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 May 2024! जानिए क्या होगा नहीं जोड़ने पर
Aadhaar Pan Link last date:
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 घोषित कर दी है। यदि आप इस तिथि तक अपना पैन आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपके पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकते हैं और आपको टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का भुगतान अधिक करना पड़ सकता है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर अधिक टीडीएस काटा जाना संभव है। आईटी विभाग ने 28 मई को एक्स न पोस्ट में इसके बारे में सूचना जारी की है। 31 मई के भीतर आप अपने पैन को आधार के साथ जोड़ें तो आईटी धारा 206 एई और 206सीसी में अधिक कर भरने से बचा जा सकता है।
अगर आप आधार को पैन के साथ नहीं जोड़ते हैं तो क्या होगा?; अगर पैन नंबर आधार से जुड़ा नहीं होता है, तो वह निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसका उपयोग करने में नहीं किया जा सकता है। पैन को आधार से जोड़ने पर ही उसका उपयोग किया जा सकता है। अब आधार से पैन को जोड़ने के लिए शुल्क भुगतान करना होगा। पुरानी पद्धति शेड्यूल अब समाप्त हो चुकी है। अब शुल्क देकर आधार को पैन से जोड़कर पैन कार्ड को सक्रिय किया जा सकता है।
पैन निष्क्रिय होने का मतलब क्या है?
यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए नहीं कर पाएंगे:
आयकर रिटर्न दाखिल करना
बैंक खाता खोलना या संचालित करना
ऋण लेना
बीमा कराना
शेयर बाजार में निवेश करना
संपत्ति खरीदना या बेचना
अधिक टीडीएस का भुगतान
यदि आपका पैन आधार से जुड़ा नहीं है, तो आपको जमा, वेतन, किराए आदि पर 30% तक का उच्च टीडीएस का भुगतान करना पड़ सकता है।
पैन को आधार से कैसे जोड़ें?
आप निम्नलिखित तरीकों से अपना पैन आधार से जोड़ सकते हैं:
1. आयकर विभाग की वेबसाइट:
आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
“Quick Links” मेनू में, “Link Aadhaar” विकल्प चुनें।
अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें और “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें।
अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
2. एसएमएस:
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से “UIDAADHAAR <PAN>” फॉर्मेट में SMS 567678 पर भेजें।
3. बैंक:
आप अपने बैंक में जाकर भी अपना पैन आधार से जोड़ सकते हैं।
आधार-पैन लिंकिंग शुल्क:
31 मार्च 2023 तक, आधार को पैन से जोड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं था। 1 अप्रैल 2023 से, आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देय है।
यह भी ध्यान दें:
यदि आपने पहले ही अपना आधार ई-वेरिफाई कर लिया है, तो आपका पैन आधार से पहले ही जुड़ा हुआ हो सकता है।
यदि आप अपना पैन आधार से जोड़ने में असमर्थ हैं, तो आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-0009 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह खबर 2000 शब्दों में है।
अतिरिक्त जानकारी:
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